इन राष्ट्रों में नागरिकों के लिए मतदान करना है जरूरी अन्यथा पड़ेगा जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया में शनिवार यानी आज लोकसभा चुनाव होने हैं. जहां विश्वभर के लोकतंत्रों में मतदान प्रक्रिया जनता की सहभागिता पर निर्भर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 23 राष्ट्रों में जरूरी मतदान का प्रावधान है. यानी इन राष्ट्रों में नागरिकों के लिए मतदान करना जरूरी है, अन्यथा उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया में 1924 में पहली दफा जरूरी मतदान के लिए नियम बनाए गए थे. इसके बाद कभी देश का वोटर टर्नआउट 91% से नीचे नहीं आया है. अध्ययन के अनुसार, इन प्रावधान के बाद लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर देश की सियासत में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया में मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन  मतदान करना दोनों ही कानूनी कर्तव्यों में शमिल है. इसका मतलब 18 साल से ऊपर के किसी भी शख्स के लिए वोट करना जरूरी है.

मतदान न करने पर सरकार मतदाता से जवाब मांग सकती है. संतोषजनक जवाब या वजह न मिलने पर उस पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 1000 रुपए) का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही उसे न्यायालय के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं. जरूरी मतदान के विरोधियों का बोलना है कि यह लोकतंत्र के मूलभूत आधार- आजादी के खिलाफ है, यानी इसमें नागरिक की मनमानी नहीं चलती. हालांकि, इस सिस्टम के समर्थकों का बोलना हैं कि नागरिकों को देश के राजनीतिक स्थिति से जरूर परिचित होना चाहिए. इसके साथ ही सरकार चुनने में जनता की सहभागिता भी बहुत ज्यादा जरूरी है.

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